कलयुगी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर कराया था आठ साल के मासूम का धर्म परिवर्तन एवं खतना : मां और प्रेमी सहित तीन को दस साल के कारावास की सजा : इंदौर कोर्ट का फैसला : रतलाम से गायब हुए थे मां और बेटे

मामला जुलाई 2023 का है और रतलाम शहर से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में बाड़मेर निवासी व्यापारी महेश नाहटा ने इंदौर के खजराना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने नाहटा की पत्नी प्रार्थना शिवहरे (27), उसके बॉय फ्रेंड इलियास अहमद (33 वर्ष) निवासी इंदौर और मोहम्मद जफर अली (37 वर्ष) निवासी शाजापुर को रतलाम से गिरफ्तार किया था इस मामले में इंदौर कोर्ट ने 8 साल के मासूम के जबरन धर्म परिवर्तन और खतना करने के केस में बुधवार को फैसला सुना दिया

Feb 20, 2025 - 21:53
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कलयुगी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर कराया था आठ साल के मासूम का धर्म परिवर्तन एवं खतना : मां और प्रेमी सहित तीन को दस साल के कारावास की सजा : इंदौर कोर्ट का फैसला : रतलाम से गायब हुए थे मां और बेटे

रतलाम (प्रकाशभारत न्यूज) एक कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिल कर अपने आठ साल के मासूम बच्चे का धर्म परिवर्तन एवं खतना करने के मामले में इंदौर कोर्ट ने आरोपी मां सहित तीन आरोपियों को दस- दस साल की सजा सुनाई है।

मामला जुलाई 2023 का है और रतलाम शहर से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में बाड़मेर निवासी व्यापारी महेश नाहटा ने इंदौर के खजराना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने नाहटा की पत्नी प्रार्थना शिवहरे (27), उसके बॉय फ्रेंड इलियास अहमद (33 वर्ष) निवासी इंदौर और मोहम्मद जफर अली (37 वर्ष) निवासी शाजापुर को रतलाम से गिरफ्तार किया था

इस मामले में इंदौर कोर्ट ने 8 साल के मासूम के जबरन धर्म परिवर्तन और खतना करने के केस में बुधवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने पीड़ित बच्चे की मां सहित तीन आरोपियों को धारा 467 एवं 471 में 10-10 साल का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुमार्ना, धारा 5 धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 में 7-7 साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना जबकि धारा 420 और 468 में 5-5 साल का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुमार्ने की सजा सुनाई है।

ये है मामला

बेटे को जबरदस्ती ले गई थी पत्नी, पिता का नाम बदलवाया

राजस्थान के बाडमेर के अनाज व्यापारी महेश नाहटा ने एफआईआर में बताया था की जून 2014 में उसकी शाजापुर निवासी प्रार्थना से शादी हुई थी। वर्ष 2015 में उन्हे एक बेटा हुआ। पत्नी एवं बेटे के साथ 25 फरवरी 2018 को एक सगाई के कार्यक्रम में शाजापुर आया था। यहां एक सगाई अटैंड कर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान उसकी पत्नी एवं बेटा रतलाम में सालाखेड़ी के समीप बस से लापता हो गए। दोनों की गुमशुदगी रतलाम थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस को जांच में पता चला पत्नी इंदौर के रहने वाले इलियास कुरैशी के साथ गई है। पुलिस ने इलियास को रतलाम से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इस दौरान प्रार्थना उसके घर पर ही रही। कुछ समय बाद इलियास जमानत पर छूट गया था।

बेटे का खतना कराया और महजबी स्कूल में किया भर्ती  

इलियास के जमानत पर बाहर आने के बाद महेश ने बेटे साथ ही रखने की बात कही, लेकिन पत्नी प्रार्थना नहीं मानी और उसे लेकर चली गई। शाजापुर कोर्ट में बेटे की अभिरक्षा को लेकर आवेदन दिया। पुलिस को उनका पता नहीं मिला, इस कारण वारंट तामील नहीं हो पाया। इसी दौरान मालूम हुआ कि पत्नी इंदौर में खजराना की रजा कॉलोनी में इलियास के साथ रह रही है। यहां उसने मेरे बेटे का खतना करा दिया है। इलियास ने खुद को बच्चे का पिता बताकर नाम और जन्म प्रमाण पत्र भी बदलवा दिए। ये सभी फर्जी प्रमाणपत्र जफर ने बनाए। जबरन बेटे का मजहबी स्कूल में भर्ती करा दिया।

इलियास ने कहा 5 लाख दो और पत्नी और बच्चे को ले जाओ

महेश ने पुलिस को बताया था एक दिन इलियास ने मुझे मोबाइल पर कॉल किया। धमकी देते हुए कहा कि पत्नी और बेटे को सही सलामत चाहते हो तो पांच लाख रुपए दे दो और दोनों को ले जाओ। मैंने डेढ़ लाख रुपए देने की बात कही तो इलियास तैयार भी हो गया। उसके बाद उसने मुझे कोई कॉल नहीं किया। इसके बाद मैंने बाड़मेर के सिवान थाने में इलियास के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। कुछ दिन बाद मैंने शाजापुर कोर्ट में प्रार्थना के खिलाफ तलाक की अर्जी भी दे दी। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने बच्चे को उसके पिता को सौंपने के आदेश दे दिए थे।

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Sujeet Upadhyay Sujeet Upadhyay is a senior journalist who have been working for around Three decades now. He has worked in More than half dozen recognized and celebrated News Papers in Madhya Pradesh. His Father Late shri Prakash Upadhyay was one of the pioneer's in the field of journalism especially in Malwanchal and MP.