कोचिंग के बहाने महिलाओं का दैहिक शोषण और ब्लैकमेल करने वाले संजय पोरवाल की जमानत याचिका निरस्त
आरोपी संजय ने कोचिंग के बहाने महिलाओं का दैहिक शोषण कर मोबाइल व लैपटॉप के स्पाई कैमरे की मदद से आपत्तिजनक वीडियो बनाएं थे

रतलाम (प्रकाशभारत)अंग्रेजी कोचिंग में पढ़ने आने वाली महिलाओं का दैहिक शोषण कर उन्हें ब्लैकमेल करने और ब्लैकमेल करने वाले कोचिंग सेंटर संचालक संजय पोरवाल की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। आरोपी के विरुद्ध अब तक तीन केस दर्ज हो चुके हैं और वह अभी जेल में निरुद्ध है।
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि दीनदयाल नगर थाने में दिनांक 9 अप्रैल 2024 को एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया था कि आरोपी संजय पोरवाल "द विजन इंगलिश कोचिंग क्लासेस" का संचालक है। यह पहले नागर वास तथा अभी 80 फीट रोड पर कोचिंग सेंटर का संचालन करता है। पोरवाल मेरा वर्ष 2013 से लगातार दैहिक शोषण कर रहा है। उसने कई बलात्कार किया। आरोपी संजय ने उसके मोबाइल व लैपटॉप के स्पाई कैमरे की मदद से आपत्तिजनक वीडियो बनाएं तथा फोटो भी लिए थे।
दीनदयालनगर थाने में दर्ज हुआ था प्रकरण
अपर लोक अभियोक पाटीदार के अनुसार युवती की शिकायत और सबूत के आधार पर दीनदयाल नगर पुलिस ने आरोपी पोरवाल के विरुद्ध विरुद्ध भारतीय दंड सहिता की धारा 376 (2)N, 457, 506 में प्रकरण दर्ज किया था। उसके बाद संजय पोरवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में आरोपी की ओर से पंचम और अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर पीड़िता ने कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके चलते न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दया
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