08 वर्ष से धोखाधडी एवं चिटफंड के फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार : 58 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला

2017 में फरियादी मांगीलाल पिता निर्भयराम धाकड निवासी करवाखेडी थाना ताल द्वारा एक लिखित आवेदन दिया जिसकी जांच से रघुवीर सिंह पिता गंगासिंह निवासी ग्राम गामडी देशी तह. बडनगर जिला उज्जैन, राजेन्द्र सिंह पिता रामसिंह सिसौदिया निवासी जमुनिया शंकर, जगदीश चन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण जी व्यास निवासी कराडिया व धर्मेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह सोनगरा निवासी बडनगर जिला उज्जैन के विरुद्ध अपराध धारा 420 भादवि एवं 3,4,5 ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।

Mar 20, 2025 - 14:57
Mar 20, 2025 - 15:03
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08 वर्ष से धोखाधडी एवं चिटफंड के फरार  आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार : 58 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला

रतलाम (प्रकाशभारत न्यूज) धोखाधड़ी और चिटफंड के 08 वर्ष से फरार आरोपी अजय प्रताप सिंह पिता स्व.ठाकुर गंगासिंह चौहान जाति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को पूर्व में न्यायालय द्वारा 6-6 वर्ष की कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2017 में फरियादी मांगीलाल पिता निर्भयराम धाकड निवासी करवाखेडी थाना ताल द्वारा एक लिखित आवेदन दिया जिसकी जांच से रघुवीर सिंह पिता गंगासिंह निवासी ग्राम गामडी देशी तह. बडनगर जिला उज्जैन, राजेन्द्र सिंह पिता रामसिंह सिसौदिया निवासी जमुनिया शंकर, जगदीश चन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण जी व्यास निवासी कराडिया व धर्मेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह सोनगरा निवासी बडनगर जिला उज्जैन के विरुद्ध अपराध धारा 420 भादवि एवं 3,4,5 ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना के दौरान धारा 467,468,471 भादवि एवं 3(1),6(2) म.प्र.निपेक्षको के हितो को संरक्षण अधि. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मे अजय प्रताप सिंह पिता गंगासिंह चौहान जाति राजपूत निवासी चौडाखेडी चौकी रुठियाई थाना धरनावदा जिला गुना जो आरोग्य धनवर्षा डेवलपमेन्ट एण्ड एलाईड लिमिटेड कम्पनी मे शेयर होल्डर होने से आरोपी बनाया गया था जो अपराध पंजीबद्ध के बाद काफी प्रयास पर भी गिरफ्तारी नही हो सकी थी । उक्त पाँचो आरोपियो के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया जिस पर आरोपी राजेन्द्र सिंह, रघुवीर सिंह, जगदीश चन्द्र , धर्मेन्द्र सिंह व बगदीराम को 6-6 वर्ष की कारावास की सजा से दंडित किया है एवं फरार आरोपी अजय प्रपात सिंह के विरुद्ध धारा 173(8) जा.फो के तहत विवेचना जारी थी जो वर्ष 2017 से फऱार था । पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (भा.पु.से.) जिला रतलाम द्वारा धारा 173(8) जा.फो मे फरार आरोपियो की गिरफ्तारी के लिये लगातार निर्देश दिये थे। फऱार शुदा आऱोपी अजय प्रताप सिंह स्व.ठाकुर गंगासिंह चौहान जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी चौडाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना (म.प्र.) को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है । आरोपी वर्तमान मे पी.आर पर है। 

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Sujeet Upadhyay Sujeet Upadhyay is a senior journalist who have been working for around Three decades now. He has worked in More than half dozen recognized and celebrated News Papers in Madhya Pradesh. His Father Late shri Prakash Upadhyay was one of the pioneer's in the field of journalism especially in Malwanchal and MP.