लोकसभा निर्वाचन:आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

Mar 17, 2024 - 20:24
Mar 17, 2024 - 20:28
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लोकसभा निर्वाचन:आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

रतलाम 17 मार्च 2024/ लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श शासन संहिता प्रभावशील होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा संपूर्ण रतलाम जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार आग्नेय शस्त्र, हाकी, डंडा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव तथा समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, वाहन संधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय, अशासकीय स्कूल, मैदान, भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

कोई व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य डीजे अथवा बैंड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैंड, डीजे, ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा इस संबंध मेंशासन के अन्य नियमों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे, विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद, पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे तथा किसी व्यक्ति को आने-जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, फेसबुक, ईमेल, व्हाट्स एप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने तथा कानूनी व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। मतदान दिनांक को मतदान केंद्र में तथा मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और ना ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किराएदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। समस्त होटल, लॉज तथा धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी उस संस्था के मैनेजर, स्वामी द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत कराएंगे।

जारी आदेश के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, इनमें संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में अपर जिला दंडाधिकारी तथा अपने-अपने अनुभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील होकर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा।

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Sujeet Upadhyay Sujeet Upadhyay is a senior journalist who have been working for around Three decades now. He has worked in More than half dozen recognized and celebrated News Papers in Madhya Pradesh. His Father Late shri Prakash Upadhyay was one of the pioneer's in the field of journalism especially in Malwanchal and MP.