पहलवान शाह बाबा दरगाह पर आगे नहीं चलेगा प्रशासन का पंजा : न्यायालय में लगती रही आवाज नहीं पहुंचा प्रशासन : कोर्ट ने दिया स्टे

मामले में सहायक लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि हमारी अनुपस्थिति मान ली गई है, लेकिन हम पुन आवेदन कर रहे हैं। इसमें हम न्यायालय से अपील करेंगे कि हमे सुनवाई का पुन: अवसर प्रदान किया जाए

Nov 13, 2024 - 18:54
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पहलवान शाह बाबा दरगाह पर आगे नहीं चलेगा प्रशासन का पंजा :  न्यायालय में लगती रही आवाज नहीं पहुंचा प्रशासन : कोर्ट ने दिया स्टे

रतलाम (प्रकाशभारत न्यूज) रतलाम-जावरा फोरलेन निर्माण में पहलवान बाबा की दरगाह पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का पंजा चलने के बाद बुधवार को न्यायालय ने वादी पक्ष को स्टे दे दिया। कोर्ट में हुई कार्यवाही के दौरान नोटिस तामील होने के बाद भी प्रशासन अपना पक्ष रखने के लिए ही नहीं पंहुचा। इसके चलते कोर्ट ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए दरगाह में यथास्थिति (स्टे) के आदेश जारी किए हैं।

कोर्ट द्वारा आदेश में कहा गया है कि वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो.शाहिद खान ने पैरवी की जबकि प्रतिवादी मप्र शासन की ओर से कोई वकील उपस्थित ही नहीं हुआ। न्यायालय कक्ष के बाहर पुकार लगवाने पर भी कोई प्रतिवादी नहीं आया। ऐसे में एक पक्षीय फैसला सुना दिया गया। आदेश में कहा गया है कि पहलवान बाबा दरगाह डोसीगांव पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई तक वादग्रस्त दरगाह पर यथास्थिति बनाई रखी जाए।

दरगाह पर हुआ चस्पा वादी द्वारा यह भी कहा गया कि आदेश तत्काल प्रतिवादी तक पंहुचना जरूरी है। इसपर न्यायालय ने आदेश की सत्यापित प्रति वादी को प्रदान की। यह प्रति लेकर वादी पक्ष बुधवार शाम को ही दरगाह परिसर पंहुचा और आदेश चस्पा करने के साथ कार्यवाही भी रुकवा दी गई है।

मामले में सहायक लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि हमारी अनुपस्थिति मान ली गई है, लेकिन हम पुन आवेदन कर रहे हैं। इसमें हम न्यायालय से अपील करेंगे कि हमे सुनवाई का पुन: अवसर प्रदान किया जाए।

यहां से शुरु हुआ था मामला

रतलाम-जावरा तक फोरलेन का निर्माण हो रहा है। सड़क निर्माण के लिए किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत पहलवान बाबा की दरगाह के आसपास किए गए अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई दो दिन पहले ही शुरु हुई। हालांकि कार्रवाई को लेकर कमेटी समेत दरगाह से जुड़े लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा था। इसे लेकर कमेटी और कुछ श्रद्धालुओं ने न्यायालय में वाद दायर किया था। इसपर बुधवार को सुनवाई करते हुए तृतीय व्यवहार न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने यथास्थिति आदेश पारित किया है।

वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी

प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी। न्यायालय के आदेश का पालन होगा, परंतु आगे प्रशासन भी वैधानिक रूप से कार्यवाही जारी रखेगा।

- राजेश बाथम, कलेक्टर, रतलाम

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Sujeet Upadhyay Sujeet Upadhyay is a senior journalist who have been working for around Three decades now. He has worked in More than half dozen recognized and celebrated News Papers in Madhya Pradesh. His Father Late shri Prakash Upadhyay was one of the pioneer's in the field of journalism especially in Malwanchal and MP.