शहर में अवैध शराब की बिक्री : अमृतसागर कॉलोनी के मकान पर दबिश : बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां जब्त : अवैध शराब बेचने में फिर सामने आया सोम डिस्टलरी के मैनेजर राकेश सोनी का नाम
दबिश के दौरान मकान से 70 हजार 680 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त करने के साथ मौके से आरोपी विनोद (52) पिता हीरालाल नायक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने उक्त शराब सोम डिस्टलरी के मैनेजर राकेश सोनी की बताई है

रतलाम (प्रकाशभारत न्यूज) बीती रात अमृतसागर कॉलोनी के एक मकान में आबकारी टीम ने दबिश देकर बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। खास बात यह है कि आबकारी विभाग की टीम ने मकान मालिक को आरोपी नहीं बनाकर सवालों को जन्म दिया है।
दबिश के दौरान मकान से 70 हजार 680 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त करने के साथ मौके से आरोपी विनोद (52) पिता हीरालाल नायक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने उक्त शराब सोम डिस्टलरी के मैनेजर राकेश सोनी की बताई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सोम डिस्टलरी का मैनेजर फरार आरोपी राकेश सोनी नियम विपरित रतलाम में उक्त शराब ब्लैक में बेचता है।
17 अगस्त-2024 को भी आरोपी राकेश सोनी को रतलाम स्टेशन रोड पुलिस ने दोपहिया वाहन के साथ भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा था। मामला बहुचर्चित इसलिए था कि स्टेशन रोड पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के दौरान आरोपी बदल दिया था। मामला उजागर होने के बाद तत्कालीन एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश भोजक के खिलाफ कार्रवाई की थी।
आबकारी विभाग को शनिवार देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि अमृतसागर कॉलोनी स्थित एक मकान में बड़ी मात्रा में शराब रखी हुई है। उक्त शराब रतलाम में ब्लैक में बेचने के लिए उपयोग की जा रही है। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. शादाब अहमद सिद्धकी ने टीम गठित कर दबिश मारने के निर्देश दिए। टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए मकान पर पहुंचकर सर्चिंग की। इस दौरान उक्त मकान से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बीयर की पेटियां जब्त की गई। मौके से आरोपी विनोद नायक को गिरफ्तार कर आबकारी कंट्रोल रूम लाया गया। सूत्रों की मानें तो शुरुआत में सोम डिस्टलरी के मैनेजर राकेश सोनी को उक्त प्रकरण से बाहर रखने के लिए जोड़-तोड़ के प्रयास किए जा रहे थे।
मीडिया के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों तक मामला पहुंचने के बाद हरकत में आए आबकारी विभाग ने गिरफ्तार आरोपी विनोद द्वारा उगले राज के आधार पर सोम डिस्टलरी के मैनेजर राकेश सोनी को भी आरोपी बनाया है। मकान मालिक को आरोपी नहीं बनाए जाने के सवाल पर आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक हरेंद्रसिंह घुरैया ने बताया कि जिनका मकान है, वह बाहर रहते हैं। यह मकान उन्होंने विनोद को दे रखा था। दबिश के दौरान भी मकान मालिक बाहर था। सवाल यह है कि उक्त मकान से बड़ी मात्रा में शराब जब्त करने के बाद आबकारी भले ही मकान मालिक पर कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन मकान मालिक ने विनोद को अपने स्वामित्व का मकान सौंपने की सूचना संबंधित थाने को दी थी ? अगर नहीं दी थी तो यह रतलाम जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है। उल्लंघन के आधार पर मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
पूर्व में भी 17 अगस्त-2024 को रतलाम के स्टेशन रोड पुलिस ने प्रताप नगर ब्रिज के पास से स्कूटी क्रमांक एमपी-43 जेडएफ-6494 को रोक तलाशी ली थी। स्कूटी की डिक्की के अलावा पैरदान पर शराब की दो पेटियां सोम डिस्टलरी के मैनेजर राकेश सोनी से जब्त की गई थी। सोम डिस्टलरी के मैनेजर राकेश सोनी को हिरासत में लेकर पुलिस शराब और स्कूटी जब्त कर थाने पहुंची थी। थाने में पुलिस ने जादूगरी दिखाते हुए सोम डिस्टलरी के मैनेजर राकेश सोनी से सांठगांठ कर उसके कर्मचारी दीपक (18) पिता बिरजू निवासी सेजावता के खिलाफ 5 बोतल अंग्रेजी शराब का मुकदमा दर्ज कर कर्तव्य से इतिश्री कर लिया था।
इस मामले का खुलासा होने पर तब तत्कालीन एसपी राहुल कुमार लोढ़ा हरकत में आए थे। तत्कालीन एसपी लोढ़ा ने मामले की गंभीरता पर जांच पूर्व सीएसपी अभिनव बारंगे के सौंपी थी। पूर्व सीएसपी बारंगे ने जब विस्तृत जांच कर रिपोर्ट तैयार की तब स्टेशन रोड थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी भोजक को दोषी पाया गया था। उक्त प्रकरण में तत्कालीन एसपी लोढ़ा ने स्टेशन रोड थाने के तत्कालीन प्रभारी भोजक को दोषी पाते हुए नोटिस जारी करने के साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया था। मामले की आगामी कार्रवाई के लिए तत्कालीन एसपी लोढ़ा ने प्रकरण डीआईजी मनोज सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया था।
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