हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने वित्तीय अधिकारों पर रोक से किया इंकार : कांग्रेस नेताओं ने लगाई थी याचिका : पार्टी ने कांग्रेसी याचिकाकर्ताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस
कांग्रेस के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेन्द्र सिंह राठौड़ और पार्षद सलोनी प्रशांत मांडोत द्वारा इस मामले में सिविल रिवीजन याचिका दायर की गई थी।
सैलाना (प्रकाशभारत न्यूज़) प्रदेश के नगरीय निकायों के अध्यक्षों को लेकर जारी गजट नोटिफिकेशन के बाद सैलाना नगर परिषद अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार समाप्त करने के मुद्दे पर दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
कांग्रेस के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेन्द्र सिंह राठौड़ और पार्षद सलोनी प्रशांत मांडोत द्वारा इस मामले में सिविल रिवीजन याचिका दायर की गई थी। 6 अप्रैल को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
गुरुवार शाम न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए नगर परिषद अध्यक्ष चेतन्य शुक्ला के वित्तीय निर्णयों पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से इंकार कर दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई दो माह बाद निर्धारित की गई है।
इधर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस संगठन ने भी सख्त रुख अपनाया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत ने याचिका दायर करने वाले दोनों नेताओं—जितेन्द्र सिंह राठौड़ और सलोनी प्रशांत मांडोत—को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
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