रतलाम प्रेस क्लब के खिलाफ लगा वाद न्यायालय ने किया खारिज : निर्वाचन रोकने और सदस्यता समाप्ति को दी थी चुनौती

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश अनुपम तिवारी ने रतलाम प्रेस क्लब के पदाधिकारियो के खिलाफ सभी आरोपों को तथ्यहीन मानते हुए खारिज कर दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वादी के आचरण से यह भी प्रतीत होता है कि वह कार्यवाही को जारी रखने के इच्छुक नहीं है। मामला लंबे समय से एक ही चरण पर है। निष्क्रियता अतंहीन अवसर नहीं हो सकती। मामला गैर अनुपालन और चूक में खारिज किया जाता है। यदि वादी इसी कारण दोबारा याचिका लगाता है या नया केस दायर करता है तो वह प्रतिवादी यानि रतलाम प्रेस क्लब को क्षतिपूर्ति भी देगा

Dec 4, 2024 - 18:27
Dec 4, 2024 - 19:49
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रतलाम प्रेस क्लब के खिलाफ लगा वाद न्यायालय ने किया खारिज :  निर्वाचन रोकने और सदस्यता समाप्ति को दी थी चुनौती

रतलाम (प्रकाशभारत न्यूज) रतलाम प्रेस क्लब के लिए बुधवार का दिन एतिहासिक रहा। रतलाम प्रेस क्लब के निर्वाचन शून्य घोषित करने तथा अनियमितताओं के संबंध में लगाए गए एक केस में न्यायालय में आदेश सुनाया। न्यायालय ने कहा कि रतलाम प्रेस क्लब के खिलाफ लगाए आरोपो को लेकर लगाया गया वाद खारिज कर दिया। न्यायालय द्वारा केस लगाने वाले को ही फटकार लगाते हुए कहा कि अगर दोबारा इस तरह का केस लगाया गया तो उसे दूसरे पक्ष को हुई मानसिक क्षति के लिए राशि भी अदा करनी होगी।  

रतलाम प्रेस क्लब सचिव यश शर्मा ने बताया कि करीब 2 साल पहले रतलाम प्रेस क्लब के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश जैन एवं सचिव मुकेशपुरी गोस्वामी तथा कार्यकारिणी के विरुद्ध रितेश मेहता द्वारा वाद दायर किया गया था। मेहता ने रतलाम प्रेस की पूर्व कार्यकारिणी में अध्यक्ष, सचिव द्वारा मनमानी सदस्यता करने, उसकी सदस्यता बर्खास्त करने के खिलाफ याचिका लगाते हुए आर्थिक अनियमितताओं के आरोप भी लगाए थे। कई आरोप लगाने के साथ ही निर्वाचन रोकने एवं अपनी सदस्यता बहाल करने की कोर्ट से मांग की थी। वादी कोर्ट में लगातार अनुपस्थित रहकर कोई जवाब नही देने पर इस प्रकरण को खारिज कर दिया। केस की पैरवी रतलाम प्रेस क्लब की ओर से अधिवक्ता सांवलिया पाटीदार ने करते हुए प्रेस क्लब का पक्ष रखा।

 कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश अनुपम तिवारी ने रतलाम प्रेस क्लब के पदाधिकारियो के खिलाफ सभी आरोपों को तथ्यहीन मानते हुए खारिज कर दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वादी के आचरण से यह भी प्रतीत होता है कि वह कार्यवाही को जारी रखने के इच्छुक नहीं है। मामला लंबे समय से एक ही चरण पर है। निष्क्रियता अतंहीन अवसर नहीं हो सकती। मामला गैर अनुपालन और चूक में खारिज किया जाता है। यदि वादी इसी कारण दोबारा याचिका लगाता है या नया केस दायर करता है तो वह प्रतिवादी यानि रतलाम प्रेस क्लब को क्षतिपूर्ति भी देगा।

निशुल्क पैरवी करने वाले एडवोकेट पाटीदार का किया स्वागत

प्रेस क्लब को न्यायालय में विजय दिलवाने पर अधिवक्ता सांवलिया पाटीदार का स्वागत भी किया गया। बुधवार दोपहर को प्रेस क्लब के वर्तमान अध्यक्ष मुकेशपुरी गोस्वामी, पूर्व अध्यक्ष राजेश जैन, सचिव यश शर्मा, उपाध्यक्ष सुजीत उपाध्याय, अमित निगम, कोषाध्यक्ष राजेंद्र केलवा, कार्यकारिणी सदस्य चंद्रशेखकर सोलंकी, वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र जोशी, सौरभ कोठारी, किशोर जोशी दत्ता, नीरज शुक्ला, सुधीर जैन, अदिति मिश्रा, समीर खान, दिग्विजयसिंह सेंगर, साजिद खान, नवीन टांक, अर्पित चौबे, राज उपाध्याय आदि ने बधाई दी

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Sujeet Upadhyay Sujeet Upadhyay is a senior journalist who have been working for around Three decades now. He has worked in More than half dozen recognized and celebrated News Papers in Madhya Pradesh. His Father Late shri Prakash Upadhyay was one of the pioneer's in the field of journalism especially in Malwanchal and MP.