सांई श्री स्कूल संचालक राकेश देसाई पर घटना छिपाने का आरोप : एफआईआर दर्ज। घटना की थी जानकारी
परिजनों के बयान और जांच के दौरान साक्ष्यों में सामने आया कि स्कूल के डायरेक्टर देसाई को 24 सितंबर 2024 की घटना के बारे में जानकारी होते हुए भी उन्होंने घटना को छिपाया था।

रतलाम (प्रकाशभारत न्यूज) रतलाम के सांई श्री स्कूल में 5 वर्षीय मासूम से यौन उत्पीडन मामले में पुलिस ने गुरुवार को स्कूल के संचालक राकेश देसाई के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है। बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना के बाद जानकारी छिपाना संचालक राकेश देसाई के खिलाफ एफआईआर (FIR) का प्रमुख कारण है। स्कूल के अन्य छात्रों के परिजन ने मामले में रतलाम औद्योगिक थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत कर डायरेक्टर देसाई और स्टॉफ के खिलाफ लापरवाही बरतने और जानकारी छिपाने के गंभीर आरोप लगाए थे। आक्रोशित परिजनों की शिकायत और बयान के आधार पर जांच कर औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी वीडी जोशी ने कार्रवाई की है।
थाना प्रभारी जोशी ने बताया कि 30 सितंबर 2024 को 80 फीट रोड स्थित सांई श्री स्कूल में अध्ययनरत अन्य विद्यार्थियों के परिजनों ने एक लिखित शिकायत थाने में प्रस्तुत की थी।
परिजनों के बयान और जांच के दौरान साक्ष्यों में सामने आया कि स्कूल के डायरेक्टर देसाई को 24 सितंबर 2024 की घटना के बारे में जानकारी होते हुए भी उन्होंने घटना को छिपाया था।
डायरेक्टर देसाई का यह कृत्य लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 21 की परिधि में आने पर कार्रवाई की है। बता दें कि मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण का कृत्य सामने आने के बाद पुलिस ने 28 सितंबर-2024 को बाल अपचारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। 30 सितंबर-2024 को परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर स्कूल पांच दिन के लिए सील कर दिया था और पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक
पर स्कूल पांच दिनों के लिए सील कर दिया था और पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया है, जिसकी जांच एसआईटी अलग से कर रही है।
ये था मामला
पांच वर्षीय मासूम की मां ने पुलिस को बताया था कि उनकी बच्ची यूकेजी में पढ़ाई करती है। मासूम बच्ची को घर से स्कूल और स्कूल से घर लाने का काम उसकी मौसी करती थी। तीन दिनों से उनकी बच्ची को बुखार आ रहा था और बाथरूम कम हो रही थी। 27 सितंबर-2024 की दरमियानी रात पांच वर्षीय बच्ची बाथरूम करने के लिए उठी तो उसने अपनी मौसी को बताया कि उसे जलन हो रही है। इसके बाद मौसी ने उसकी मम्मी को उठाया और मासूम का पायजामा उतारा। इस दौरान बच्ची की बाथरूम की जगह सामान्य नहीं पाई। बच्ची ने मां और मौसी को बताया कि एक लड़का उसके साथ गंदी हरकत करता है। इस दौरान मौसी को कुछ याद आया और उसने
24 सितंबर 2024 को जब वह भतीजी को स्कूल से घर लौ रही थी, तब उसके टी-शर्ट के बटन खुले हुए थे और उसका पूरा शरीर लाल होने के अलावा तेज बुखार से तप रहा था। मासूम के परिजनों द्वारा स्कूल प्रबंधन से शिकायत के बाद औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पर लिखित शिकायत की थी। पुलिस ने जांच कर बाल अपचारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(2), 75, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6,7 और 8 में मुकदमा दर्ज किया था। बाल अपचारी को पुलिस ने बाल संप्रेक्षण गृह भेजा था।
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