हत्या के मामले में घटना के साक्ष्य छुपाने और जानकारी ना देने पर पुलिस ने स्टेशन रोड क्षेत्र में स्थित होटल के संचालक को किया गिरफ्तार
मृतिका गीताबाई और उसके पति आनंद का झगड़ा हो गया था जिसके परिणाम स्वरुप मृतिका को सिर में गंभीर चोट आने से घायल हो गई थी। घटनास्थल होटल अशोक दिलबहार चौराह रतलाम का होने बताया गया हैं
रतलाम(प्रकाशभारत) कुछ दिन पूर्व पत्नी का शव एम्बुलेंस में छोड़कर फरार हुए आरोपी पति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है । पुलिस ने हत्या की जानकारी छुपाने के चलते आरोपी होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस टीम द्वारा जांच के दौरान मृतिका का पति आनंद भाटी अपनी पत्नी मृतिका के साथ स्टेशन रोड़ के अशोका होटल में रुका था जहा मृतिका गीताबाई और उसके पति आनंद का झगड़ा हो गया था जिसके परिणाम स्वरुप मृतिका को सिर में गंभीर चोट आने से घायल हो गई थी। घटनास्थल होटल अशोक दिलबहार चौराह रतलाम का होने से थाना स्टेशन रोड़ पर धारा-302,201 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी आनंद पिता कैलाश भाटी जाति वाल्मिकी निवासी पाल्याकला थाना नागदा मंडी जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया गया जा चुका है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस टीम द्वारा जांच के दौरान मृतिका का पति आनंद भाटी अपनी पत्नी मृतिका के साथ स्टेशन रोड़ के अशोका होटल में रुका था जहा मृतिका गीताबाई और उसके पति आनंद का झगड़ा हो गया था जिसके परिणाम स्वरुप मृतिका को सिर में गंभीर चोट आने से घायल हो गई थी। घटनास्थल होटल अशोक दिलबहार चौराह रतलाम का होने से थाना स्टेशन रोड़ पर धारा-302,201 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी आनंद पिता कैलाश भाटी जाति वाल्मिकी निवासी पाल्याकला थाना नागदा मंडी जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया गया जा चुका है।
वही पुलिस कार्यवाही के दौरान ये तथ्य सामने आया कि होटल अशोक के संचालक हरीश पिता नेहचलदास पाहुजा जाति सिंधी उम्र 60 वर्ष निवासी 09, शास्त्री नगर रतलाम द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को न देने पर एवं साक्ष्य का विलोपन जैसे –घटना के बाद बिस्तर की चादर पूरी तरह खून से सनी हुई थी जिसे होटल संचालक द्वारा धोकर छत पर सुखा दी गई एवम होटल में अनियमितता पाए जाने, होटल में नगर पालिका निगम रतलाम में लायसेंस का नवीनीकरण होना नही पाया गया। जो कि आरोपी होटल संचालक की अपराध में भूमिका को दर्शाता है। होटल संचालक का कृत्य धारा-201 भादिव का अपराध होना पाया गया इसलिए आरोपी हरीश को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय द्वारा जिला जेल रतलाम में भेजा गया है।
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