रतलाम में कार्बाइड गन (पटाखों) पर पूर्ण प्रतिबंध: आंखों की चोटों के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन हुआ सख्त
प्रदेश के अलग अलग शहरों के अस्पतालों में 31 मरीज आए हैं जिनकी आंखों को कार्बाइड गन से गंभीर नुकसान हुआ है। इनमें मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, आगर-मालवा, सीहोर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन और राजगढ़ जिलों के मरीजों के साथ ही झारखंड का एक रोगी शामिल है।
रतलाम (प्रकाशभारत न्यूज) प्रदेश के अलग अलग शहरों में पटाखें (कार्बाइड गन) से आंखों को गंभीर नुकसान होने से रतलाम जिले में भी कार्बाइड गन के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इन गनों पर पहले ही भोपाल और ग्वालियर में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। शुक्रवार को इंदौर और रतलाम जिले में भी (कार्बाइड गन) को प्रतिबंधित कर दिया गया।
प्रदेश के अलग अलग शहरों के अस्पतालों में 31 मरीज आए हैं जिनकी आंखों को कार्बाइड गन से गंभीर नुकसान हुआ है। इनमें प्रदेश के इंदौर, देवास, आगर-मालवा, सीहोर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन और राजगढ़ जिलों के मरीजों के साथ ही झारखंड का एक रोगी शामिल है। प्रदेश में छह बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 27 अन्य बच्चों का इलाज कर छुट्टी दे दी गई है।
भोपाल पुलिस ने शुक्रवार को 59 कार्बाइड गन जब्त कर और इन्हें बनाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया।
रतलाम अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव द्वारा 15 अक्टूबर को जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति / संस्था / व्यापारी प्रतिबन्धात्मक पटाखें, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखें (कार्बाइड गन) का निर्माण, भण्डारण, विक्रय नहीं करेगा और न ही क्रय करेगा। किसी प्रकार के अवैध प्रतिबंधात्मक पटाखा , आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखें (कार्बाइड गन) की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
एस.डी.एम, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी
What's Your Reaction?



